Railway News : रेलवे ने टिकट व यात्रा नियमों में किया बड़ा बदलाव, पालन नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा जेलRailway News : रेलवे ने टिकट व यात्रा नियमों में किया बड़ा बदलाव, पालन नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा जेल

Railway New Rules : रेलवे विभाग की तरफ से देशभर में टिकट व यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।नए नियम के तहत अगर यात्री ने इनका पालन नहीं किया तो सीधे जेल जाना पड़ेगा और भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

रेलवे विभाग की तरफ से नए नियमों को लेकर सभी प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजरों को पत्र जारी करके इनको तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए है। रेलवे विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा लागू जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में संशोधन के तहत नए नियम निर्धारित किए गए है।

Railway की नई अधिसूचना में यह दिए आदेश

औपचारिक अधिसूचना जारी होते ही ये संशोधन पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। नए प्रविधानों के तहत रेलवे में बिना टिकट यात्रा, फर्जी टिकट या दूसरे व्यक्ति के नाम के टिकट पर सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त होगी।

पकड़े जाने पर यात्री से यात्रा किराए के अलावा अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि 500 रुपये होगी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकेगी।

किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी रेलवे अधिनियम की धारा 142 में किए गए संशोधन के तहत किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रविधान किया है। टिकट जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित यात्री से किराए के बराबर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।

Railway ने उपद्रव फैलाने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश

 

Railway News : रेलवे ने टिकट व यात्रा नियमों में किया बड़ा बदलाव, पालन नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा जेल
Railway News : रेलवे ने टिकट व यात्रा नियमों में किया बड़ा बदलाव, पालन नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा जेल

धारा 145 में संशोधन के बाद ट्रेन या स्टेशन परिसर में शराब पीकर हंगामा करने, गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को परेशान करने या उपद्रव फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कैद, जुर्माना और सामुदायिक सेवा जैसी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

बार-बार अपराध करने पर एक वर्ष तक की सजा का प्रविधान रखा है। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों, सीटों या बर्थ पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ भी कड़े प्रविधान किए हैं। टिकट जब्त करने के साथ 2500 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसे न भरने पर पांच हजार रुपये तक का दंड किया जा सकता है।

Railway संपति का दुरुपयोग करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई

रेलवे परिसरों में अवैध प्रवेश, यात्रियों को परेशान करने, रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना करने और रेलवे की संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है।

खतरनाक और प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपये जुर्माना और एक वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शिवेंद्र शुक्ला द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी जाए।

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By Joginder Duhan

जोगेंद्र दूहन पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। पिछले आठ साल मैंने देश के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक जागरण में बतौर सीनियर रिपोर्टर के पद पर अपनी सेवाएं अखबार व डिजिटल मीडिया पर दी। इससे पहले मैंने अमर उजाला, दैनिक हरिभूमि, दैनिक आज समाज जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। अपनी पत्रकारिता जीवन में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग एवं लेखन का व्यापक अनुभव अर्जित किया है।