न्यू सीरिज न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने अपनी वातानुकूलित (HVAC Buses) बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानियों और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं तथा किराया रियायतों को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
परिवहन निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि HVAC बसों में केवल निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों को ही छूट और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा किसी अन्य वर्ग को किराये में अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। यह आदेश पूरे हरियाणा रोडवेज नेटवर्क पर लागू होगा।
HVAC Buses में किनका किराया फ्री और किन्हें रियायत
परिवहन विभाग के आदेशानुसार स्वतंत्रता सेनानियों को HVAC बसों में विशेष सुविधा दी जाएगी। उन्हें प्रति वर्ष 4000 किलोमीटर तक दो सीटों पर निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। रोडवेज विभाग का मानना है कि देश की आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था जारी रखी गई है। इसके अलावा प्रेस रिपोर्टर यानि मान्यता प्राप्त पत्रकार को साल में 4000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का नियम एसी बसों में भी लागू होगा। इसमें पत्रकार के लिए दो सीट रिजर्व रहेंगी।

HVAC Buses में दिव्यांग यात्रियों को 75 प्रतिशत किराया छूट
विभाग के अनुसार नेत्रहीन तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्तियों को HVAC बसों में यात्रा के दौरान किराये में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यदि दिव्यांग यात्री की स्थिति ऐसी हो कि उसे यात्रा के दौरान किसी सहायक की आवश्यकता हो, तो उसके साथ एक सहायक को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
HVAC Buses में सीनियर सिटीजन के लिए यह है नियम
परिवहन विभाग ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष प्रावधान निर्धारित किए हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें यात्रा के दौरान सहयोग की आवश्यकता हो, उनके साथ एक सहायक को यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे बुजुर्ग यात्रियों को सफर के दौरान सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलेंगी।
इसके अलावा 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों को लेकर भी रोडवेज विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को मिलने वाली रियायतें और सुविधाएं पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार लागू रहेंगी। इनके अलावा किसी भी श्रेणी के यात्रियों को HVAC बसों में किराये में छूट नहीं दी जाएगी।

सभी महाप्रबंधकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और केवल पात्र यात्रियों को ही निर्धारित रियायतों का लाभ दिया जाए। यह निर्देश हरियाणा राज्य परिवहन के सभी डिपो और HVAC बस सेवाओं पर लागू होंगे। विभाग का उद्देश्य पात्र यात्रियों को सुविधाओं का लाभ पहुंचाना और छूट व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है।
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